बलिया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। साथ ही मतदान केंद्र के अंदर मास्क लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। मतदान केंद्रों पर मास्क, सेनेटाइजर की व्यवस्था भी करनी होगी। मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण से लेकर अन्य चुनावी प्रक्रिया के लिए भी कोरोना गाइड लाइन का पालन करना होगा।
एक ओर जहां निकाय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। वहीं हर जगह कोरोना संक्रमण के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए ही राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव में कोरोना को लेकर गाइड लाइन जारी की है। कहा है कि मतदान केंद्रों, प्रशिक्षण स्थल, पार्टी रवानगी स्थल आदि सभी जगहों पर कोरोना से बचाव के लिए सभी व्यवस्थाएं की जाएं।
कर्मचारियों की ड्यूटी आरक्षित में लगाई जाए, जिससे किसी कर्मचारी को कोरोना होता है तो उसके स्थान पर दूसरा कर्मचारी लगाया जा सके। मतदान दलों को अलग-अलग सत्रों में बुलाया जाए। चुनाव के समय मास्क का प्रयोग अनिवार्य रहेगा और उचित दूरी का पालन भी करना होगा। मतदान केंद्र पर मतदान दल के सदस्यों, एजेंट्स के बैठने की व्यवस्था सामाजिक दूरी के नियमों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।
मतदाता की पहचान के लिए हटवा सकेंगे मास्क
मतदान केंद्र पर प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। केवल मतदाता की पहचान के लिए ही मास्क हटाया जा सकेगा। जहां कर्मचारियों के ठहरने की व्यवस्था रहेगी, वहां साफ-सफाई और सेनेटाइजेशन किया जाएगा।
मतदान केंद्रों पर मास्क और सेनेटाइजर रखा जाएगा। जहां पोलिंग एजेंट्स को अंदर बैठाने से सामाजिक दूरी का पालन संभव नहीं है तो उन्हें कक्ष से बाहर इस तरह बैठाया जाएगा। बूथ पर भीड़ नहीं लगने दी जाएगी। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि आयोग की गाइड लाइन के अनुसार व्यवस्थाएं की जा रही हैं और मतदान केंद्रों पर कोरोना संक्रमण से बचाव की सभी व्यवस्था होगी।