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मृतक आश्रित की नौकरी ली तो मृतक के गबन की गई धनराशि को भी जमा करें

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बलिया। जिला विद्यालय निरीक्षक ने एक सहायक अध्यापक को पिता की ओर से किए गए गबन की धनराशि को जमा करने का निर्देश इस आधार पर दिया है कि उन्होंने पिता की मृत्यु के बाद मृतक आश्रित की नौकरी हासिल की है। हालांकि विभागीय अधिकारी का दावा है कि नियमानुसार कार्रवाई की गई है। बताया जाता है कि जिले के इंदरपुर गांव निवासी रविंद्र सिंह ने 8 मार्च 2021 को जिला विद्यालय निरीक्षक को शिकायती पत्र दिया। बताया कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नीरुपुर के प्रभारी प्रधानाचार्य रहे नित्यानंद पांडेय ने विद्यालय की विभिन्न निधियों से शासकीय धन का गबन किया। यह भी बताया कि स्थानीय निधि लेखा बलिया की ऑडिट रिपोर्ट भी इस बात को प्रमाणित करती है। श्री सिंह ने ऑडिट रिपोर्ट भी शिकायती पत्र के साथ संलग्न किया। पूरे मामले का परीक्षण कर डीआईओएस ने विश्वनाथ तिवारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नीरुपुर के सहायक अध्यापक ब्रजेश कुमार पांडेय को पत्र भेजकर बताया कि आप की नियुक्ति पिता नित्यानंद पांडेय तत्कालीन प्रभारी प्रधानाचार्य के मृतक आश्रित पाल्य के रूप में हुई है। इसलिए अपने पिता स्व. नित्यानंद पांडेय की समस्त देनदारियों की प्रतिपूर्ति करने के भी अधिकारी हैं। निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय निधियों से आपके पिता स्व. पांडेय द्वारा किए गए गबन की शासकीय धनराशि को अपने निजी स्रोतों से जमाकर उसकी पावती रसीद जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में आपके विरुद्ध विभागीय एवं विधिक कार्रवाई के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
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