बलिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त पति अवधेश यादव को दोषी पाया। अवधेश यादव को आजीवन कारावास और 1.20 लाख के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर अवधेश को तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
वादी अखिलेश यादव निवासी ग्राम तिवारी थाना बांसडीह रोड निवासी ने सुखपुरा थाने में तहरीर देकर बताया कि अपनी बहन की शादी 15 जून 2019 को सुखपुरा थाना क्षेत्र के गुरवा निवासी अवधेश यादव के साथ की थी। पति ने परिजनों के साथ मिलकर उसकी बहन को दहेज में मोटरसाइकिल और दो लाख नकद की मांग को लेकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। दहेज की मांग पूरी न होने पर मारपीट और दुर्व्यवहार करते थे। 10 दिसंबर 2022 को फोन आया कि बहन को ससुराल में मारापीटा जा रहा है। वादी अपने मामा भारत यादव के साथ मौके पर पहुंचा। देखा कि उसकी बहन की गला घोंट का हत्या कर दी गई थी। अवधेश यादव, राजेश यादव और ममता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। न्यायालय ने दोनों पक्षी की सुनवाई और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अवधेश यादव निवासी गुरवा थाना सुखपुरा को आजीवन कारावास और 1.20 लाख के अर्थदंड से दंडित किया।