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Ballia News: पत्नी की हत्या में पति दोषी, उम्रकैद की सजा

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बलिया। अपर सत्र न्यायाधीश/ फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या एक ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी के न्यायालय ने बुधवार को पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पति श्याम बाबू ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।
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10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। दोकटी थाना क्षेत्र के लक्ष्मण छपरा गांव में 20 जुलाई 2022 को मामूली बात को लेकर पति पत्नी के विवाद में घटित हुआ था।
लक्ष्मण छपरा गांव के चौकीदार नंदकिशोर के तहरीर पर पति श्याम बाबू ठाकुर के विरुद्ध हत्या के जुर्म में मुकदमा दर्ज हुआ था।
तहरीर में चौकीदार ने लिखा था कि घटना के दिन सुबह में मुझे सूचना मिली कि एक महिला रंजू व उसके पति के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया और पति ने गुस्सा में धक्का दे दिया और वह गिर कर बेहोश हो गई।
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जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। विवेचक द्वारा जांच पूरी करने के उपरांत 22 मार्च 2023 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दिया।
जिसमें अभियोजन पक्ष से विजय शंकर पांडे ने समस्त अभियोजन की कार्यवाही समाप्त कराई तथा बचाव पक्ष ने अपना तर्क प्रस्तुत किया। सम्यक विचारोपरांत न्यायालय ने फैसला सुनाया है।
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