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पट्टे की भूमि पर कटान पीड़ितों को कब्जा दिलाए: कोर्ट

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बैरिया। नारायणगढ़ व इब्राहिमाबाद नौबरार के कटान पीड़ितों को बसने के लिए आवंटित की गई पट्टे की भूमि पर कब्जा दिलाकर 22 जनवरी तक शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप जिलाधिकारी बैरिया को दिया है। न्यायमूर्ति विश्वनाथ सुंदर व नीरज तिवारी द्वारा निर्धारित तिथि पर शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश भी दिया है।
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मालूम हो कि इंटक के जिलाध्यक्ष विनोद सिंह द्वारा नारायणगढ व इब्राहिमाबाद नौबरार के सैकड़ों कटान पीड़ितों को बसाने के लिए आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने के लिए उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की थी। आरोप लगाया था कि राजनीतिक दबाव में जानबूझ कर दोनों जगहों के कटान पीड़ितों को आवंटित की गई पट्टे की जमीन पर कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है। जिससे सैकड़ों की संखा में लोग बंधों की पटरियों पर झुग्गी झोपड़ी डालकर रहने को मजबूर हैं। जिसे उच्च ेन्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए आदेश निर्गत किया है।
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