बलिया। गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (ईसी/गैंगस्टर एक्ट) रामकृपाल की अदालत ने अभियुक्त राजकुमार मुसहर को दोषी ठहराते हुए पांच साल कारावास की सजा सुनाई है।
पकड़ी थानाध्यक्ष 24 अगस्त 2019 को हमराहियों संग गश्त कर रहे थे। पुलिस को देख एक व्यक्ति भागने लगा। जिसे दौड़ाकर पुलिस ने पकड़ लिया। पूछताछ में उसका नाम अभिलेख मुताबिक पता चला कि उक्त आरोपी राजकुमार मुसहर आपराधिक छवि का है। अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर आपराधिक गैंग चलाता है। वह बिहार प्रांत के रोहतास दिनार थाना क्षेत्र अंतर्गत सइसड़ कोईरिया का है। गैंगस्टर मामले में अदालत ने सजा के साथ ही पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त एक माह का कारावास भुगतना पड़ेगा। संवाद