फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हत्या में पांच को आजीवन कारावास की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
बलिया। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नरेंद्र पाल राणा की अदालत ने हत्या मामले में सुनवाई करते हुए नगरा थाना क्षेत्र के पांच अभियुक्तों को दोषी पाया। उन्हें आजीवन कारावास और प्रत्येक को 25000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड में पीडि़त को 75 हजार प्रतिकर के रूप में अदा करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

वादी मुकदमा ने थाना नगरा में एफआईआर दर्ज कराई थी कि वह ग्राम चाचया थाना नगरा का निवासी है। सात मार्च 2016 को वादी के पिता मालीराम पुत्र स्व. गोवर्धनराम (55) खेतों की तरफ गए थे। रामशेर के डेरा पर गांव के ही लोहा पुत्र स्व. सरल राम, देवेंद्र पुत्र गौरी राम, जितेंद्र पुत्र श्यामपति राम, बीरबल पुत्र स्व. सरल राम, शिवकुमारी पत्नी लोहा राम, गीता पत्नी जितेंद्र राम ने लाठी, डंडा और पलटा आदि से मारकर उनके पिता की हत्या कर दी। बचाने गए उसके भाई साधु भी घायल हो गए।
विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। इस पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों को देखा। अभियोजन के तरफ से संदीप कुमार तिवारी सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी और बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अभियुक्त लोहा राम, देवेंद्र राम, जितेंद्र राम, शिवकुमार देवी और गीता निवासी चचया थाना नगरा को अदालत ने दोषी पाया। सभी को आजीवन कारावास और 25000 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सुनवाई के दौरान बीरबल की मौत होने पर उसके विरुद्ध वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें