बलिया। रसड़ा में पुलिस ने एक व्यक्ति के मकान को ध्वस्त करा दिया था। इस मामले में उच्च न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी मुहम्मद उस्मान, एसएचओ राकेश कुमार सिंह, उप निरीक्षक रविंद्र पटेल, नगर पंचायत रसड़ा के अधिशासी अधिकारी राजेंद्र प्रसाद को 22 जुलाई को तलब किया है।
न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय की कोर्ट ने उनसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर शपथपत्र दाखिल करने कहा है। रसड़ा निवासी मुहम्मद सईद को उनके मकान से निकालकर उनके मकान को 22 जून को ध्वस्त कर दिया गया था। 23 जून को उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर पुलिस की इस कार्रवाई असांविधानिक बताया था। इस मामले में कोर्ट ने अधिकारियों को 22 जुलाई को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। पीड़ित की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप सिंह सेंगर ने बताया कि कानून किसी को भी यह अधिकार नहीं देता है कि वह किसी का मकान ध्वस्त करा दे।