फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Ballia News: बलिया समेत जिले के पांच निकाय अनारक्षित, तीन पिछड़ा वर्ग के लिए

विज्ञापन
विज्ञापन
बलिया। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति की बाद शासन ने बृहस्पतिवार को निकाय चुनाव के लिए नए सिरे से आरक्षण की सूची जारी कर दी।
विज्ञापन


नगर विकास अनुभाग एक की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक जिले की दो नगर पालिकाओं में से बलिया को अनारक्षित की श्रेणी में रखा गया है। जबकि रसड़ा को पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। इसके अलावा, 10 नगर पंचायतों में से चार को अनारक्षित, दो को पिछड़ा वर्ग के लिए और चार को विभिन्न वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है।

शासन की ओर से घोषित सूची के मुताबिक, बलिया नगर पालिका को अनारक्षित किया गया है। पांच दिसंबर 2022 को जारी सूची में बलिया को महिला के आरक्षित किया गया था। इसके अलावा, तब अनारक्षित की श्रेणी में रही रसड़ा को अबकी बार पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है।
विज्ञापन


नगर पंचायतों में पिछली बार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित बैरिया अब महिला के लिए आरक्षित किया गया है। नवगठित नगरा नगर पंचायत को अनुसूचित जाति महिला और रतसड़कला को पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है।

मनियर नगर पंचायत को अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित किया गया है। सिकंदरपुर को भी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। बेल्थरारोड नगर पंचायत को पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित किया गया है। इसके अलावा चितबड़ागांव, बांसडीह, रेवती और सहतवार नगर पंचायत को अनारक्षित की श्रेणी में रखा गया है।
विज्ञापन


छह तक दे सकते हैं आपत्ति

शासन ने आरक्षण की सूची जारी करते हुए छह अप्रैल को शाम छह बजे तक आपत्तियां आमंत्रित की है। सूची को लेकर यदि किसी व्यक्ति को को आपत्ति हो तो वह लिखित रूप से अथवा डाक के माध्यम से निदेशक, स्थानीय निकाय, निदेशालय सेक्टटर-सात गोमती नगर, लखनऊ को प्रेषित कर सकते हैं।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें