बैरिया। तहसील परिसर में कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर भूमि का बैनामा कराने के प्रयास और विरोध करने पर गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी तथा जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल के आरोप में बैरिया पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।
बैरिया थाना क्षेत्र के विशुनपुरा गांव निवासी सुनील कुमार साह ने स्पेशल जज एससी-एसटी की अदालत में परिवाद दाखिल किया था। न्यायालय ने परिवाद पर बैरिया थाने के प्रभारी निरीक्षक को प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया। इसके बाद पुलिस ने चाई छपरा निवासी संजय, सत्येंद्र, विवेक और संगीता के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की।
परिवाद के अनुसार, आरोपितों ने लोरिक पुत्र दुखी की संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से संगीता को वारिस दर्शाते हुए आधार कार्ड, पैन कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र समेत अन्य दस्तावेज कथित रूप से कूटरचित तरीके से तैयार कराए। आरोप है कि इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर संगीता को वारिस दर्शाकर भूमि का बैनामा कराने का प्रयास किया जा रहा था। परिवादी के मुताबिक, 15 जुलाई 2026 को तहसील परिसर में उसने आरोपियों से इस संबंध में पूछताछ की। तो गाली-गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई।
एसएचओ राजेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि संजय, सत्येंद्र, विवेक और संगीता के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच एवं विवेचना जारी है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।