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Ballia News: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर लगेगा जुर्माना

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चार जून तक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगवाया तो तगड़ा झटका झेलने के लिए तैयार हो जाइए। परिवहन विभाग ऐसे वाहनों के खिलाफ पांच जून से सख्ती बरतने जा रहा है। ऐसे वाहन स्वामियों को पहली बार पांच हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। वहीं, दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि 10 हजार रुपये होगी। जिले में अभी भी 30 फीसदी से अधिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगे हैं।परिवहन विभाग के आर आई राजभूषण चौधरी ने बताया कि फरवरी 2023 से सभी निजी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य है, बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ अगले सप्ताह से विशेष अभियान चलाया जाएगा। पकड़े जाने पर उनका पांच हजार का चालान होगा।
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फरवरी से सभी निजी वाहनों पर अनिवार्य हैं एचएसआरपी
अप्रैल 2019 से पूर्व के सभी निजी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट फरवरी से ही अनिवार्य हो गए हैं। जबकि, व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता अप्रैल 2021 से कर दी गई थी। बावजूद इसके अब तक लगभग 10 हजार निजी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लग सके हैं। वहीं, करीब पांच हजार व्यावसायिक वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगे हैं।
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ऐसे कराएं बुकिंग
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बनवाने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। चार पहिया वाहन का शुल्क करीब 1600 रुपये और दो पहिया वाहनों के लिए 400 रुपये लगेंगे। कार की नंबर प्लेट की होम डिलीवरी करवाएंगे तो 250 रुपये और दो पहिया के लिए 125 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।
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