फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Ballia News: नवजात का जन्म प्रमाण पत्र नहीं देने पर लगेगा जुर्माना

विज्ञापन
विज्ञापन
बलिया। जिला महिला अस्पताल सहित सभी प्रसव केंद्रों में प्रसव के बाद नवजात का जन्म प्रमाण पत्र बनाने में ढिलाई अब भारी पड़ेगी। अस्पताल छोड़ने के पहले बच्चे का प्रमाण पत्र न जारी करने पर पंजीकरण प्रभारी को जुर्माना देना होगा। प्रसव के पश्चात मंत्रा एप पर नवजात का ब्योरा अपलोड करना होगा। प्रसूता के अस्पताल छोड़ने से पहले नवजात का जन्म प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य होगा।
विज्ञापन

सीएमओ डॉ. विजयपति द्विवेदी ने सभी पंजीकरण प्रभारियों को पत्र लिखकर उसका अनुपालन करने का सख्त निर्देश दिया है। स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव की फटकार के बाद स्वास्थ्य महकमा व्यवस्था दुरुस्त करने में लगा हुआ है। डाटा आपरेटर रात-रात भर जागकर पुराने डाटा को अपलाेड कर रहे हैं। पूर्व में प्रसव होने के बीस दिन के भीतर फार्म भर कर देने पर जन्म प्रमाण पत्र बनता था। कर्मचारियों की लापरवाही के कारण बीस दिन बाद परिजनों को नगरपालिका या पंचायत कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था। वहीं दूसरी तरफ निजी अस्पताल में होने वाले प्रसव की सूचना 21 दिन के अंदर सीएमओ कार्यालय पर देनी होगी।
जिला अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र पर प्रसव उपरांत जन्म प्रमाण पत्र जारी न करने या बहानेबाजी करने वालों की शिकायत सीएमओ कार्यालय व स्थानीय अधीक्षक से करें।
विज्ञापन
विज्ञापन

- डॉ. विजयपति द्विवेदी, सीएमओ।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें