बलिया। परिवहन निगम में फिट रहने वाले चालकों ही बस की स्टेयरिंग थमाई जाएगी। ताकि सवारियों की सुरक्षा को लेकर किसी तरह की आशंका न रहे। इसके लिए चालकों को स्वास्थ्य प्रमाणपत्र देना होगा। अगर चालक 31 मई तक स्वास्थ्य प्रमाणपत्र नहीं देता है तो उसकी सेवाओं में बदलाव किया जाएगा।
डिपो में परिवहन निगम की बसों को चलाने के लिए 20 नियमित और 71 संविदा चालक हैं। इनको अपने स्वस्थ होने जैसे नेत्र, कान के साथ ही शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट रहने का प्रमाणपत्र देना होगा। इसके लिए आवेदन सीएमओ कार्यालय में करके परीक्षण कराना होगा। मिलने वाला स्वास्थ्य प्रमाणपत्र शासन को भेजा जाएगा।
अगर अनफिट पाया जाता है तो चालक को बस चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे नियमित चालकों से निगम अन्य कार्य कराएगा अथवा दूसरी जिम्मेदारियां देगा। चालकों को 31 तक तक का समय निर्धारित किया गया है। इस अवधि में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य किया गया है।
निगम के अधिकारियों का मानना है कि अगर चालक फिट नहीं होगा तो यात्रियों की जिंदगी जोखिम में होगी। यह निगम कतई नहीं चाहता कि एक चालक के अस्वस्थ होने पर सवारियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो। एआरएम उमाकांत मिश्रा ने बताया कि अगर चालक अनफिट होता है तो उसको बस नहीं सौंपी जाएगी। मुख्यालय के आदेशों से सभी चालकों को अवगत करा दिया गया है। सभी का फिटनेस प्रमाणपत्र समय से जमा करना अनिवार्य है।