बलिया। नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म एवं जान मारने की धमकी देने के एक मामले में साक्षी तत्कालीन एसआई अखिलेश यादव के कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। इसपर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है।
विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट प्रथमकांत की अदालत ने डीआईजी आजमगढ़ सुनील कुमार सिंह को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर डीआईजी के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट करने के लिए कहा है कि क्यों नहीं आपके विरुद्ध धारा 29 पुलिस एक्ट की कार्यवाही अमल में लाई जाए।
दुबहड़ थाने में वर्ष 2021 में दुष्कर्म, छेड़खानी एवं पीड़ित को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पीयूष पाठक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई।
इसकी गवाही में तत्कालीन विवेचक एसआई अखिलेश यादव अब आजमगढ़ कंधरापुर रिजर्व पुलिस लाइंस में तैनात हैं।
इनके विरुद्ध कारण बताओ नोटिस गिरफ्तारी वारंट एवं वेतन रोकने तक का आदेश पारित किया गया है फिर भी अवहेलना करते हुए कोर्ट में नहीं हाजिर हुए। न ही कोई प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया।
जिसपर न्यायालय ने डीआईजी आजमगढ़ को तलब करते हुए उक्त कार्यवाही की है।