बलिया। नगरपालिका के वार्ड नंबर दो की सभासद संगीता देवी ने सोमवार को राज्यपाल को संबोधित पत्रक जिलाधिकारी को सौंपा। इसमें उच्च न्यायालय के आदेशों की अनदेखी कर महर्षि भृगु कॉप्लेक्स के आवंटन के लिए बैंकों से फार्म बिकवाने का आरोप लगाया है ताकि प्राप्त धनराशि की बंदरबांट हो सके।
पत्रक में सभासद ने आरोप लगाया है कि ईओ ने बोर्ड बैठक की गलत जानकारी जिलाधिकारी को दी थी। इसकी आजमगढ़ मंडल के आयुक्त की ओर से जांच कराने का भी निर्देश दिया गया है। इसके बाद, 15वां राज्यवित्त की धनराशि का गलत निविदा आदि प्रस्ताव बेजा इस्तेमाल किया गया है। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट की ओर से कॉप्लेक्स के आवंटन की प्रक्रिया पर रोक लगाने के बावजूद ईओ भारतीय स्टेट बैंक और एचडीएफसी बैंक द्वारा कॉप्लेक्स की नीलामी के लिए फार्म बिकवा रहे हैं। सभासद ने कॉप्लेक्स से संबंधित प्रपत्रों को सील करने और उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश को लागू कराने की मांग की है।
संगीता देवी ने महर्षि कॉप्लेक्स की नीलामी प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण बताते हुए हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल किया था। इसकी सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कॉप्लेक्स के आवंटन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इससे दुकान ले चुकें लोगों में ऊहापोह की स्थित बनी हुई है।
जब तक उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त नहीं हुआ था, तब तक कॉप्लेक्स की नीलामी का फार्म बैंकों की ओर से बेचा गया। अब आदेश की प्रति मिल गई है तो इस पर रोक लगा दी जाएगी। - सत्यप्रकाश सिंह, ईओ, नगर पालिका, बलिया