बलिया। हत्या के दो आरोपियों के विरूद्ध जुर्म साबित होने पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम चंद्रभानू सिंह की अदालत में हुई।
अभियोजन के अनुसार, बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के हुसेनाबाद गांव के चौकीदार पल्टू राम ने बांसडीह कोतवाली को सूचना दिया कि सात मई 2004 को होली का त्योहार मनाकर घर से गांव की सड़क पर आ रहा था कि धनंजय दूबे व दयानंद दूबे के मकान के पास देखा कि सड़क के पूर्वी किनारे पर लाश पड़ी थी। इस दौरान विवेचना में नरेंद्र सिंह, भृगुनाथ सिंह उर्फ भृगु सिंह व विनोद सिंह का नाम प्रकाश में आया और पुलिस ने इन तीनों के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया। विचारण साक्ष्यों का न्यायिक परिशीलन करते हुए न्यायाधीश ने दो आरोपी विनोद सिंह व भृगुनाथ सिंह को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी नरेंद्र सिंह फरार चल रहा है। उसकी पत्रावली अलग कर दी गई है।