बलिया। उभांव थाना क्षेत्र के शेखपुर गांव में हत्या के प्रयास के मामले में सुनवाई करते हुए पंचम अपर सत्र न्यायाधीश दयाराम की आठ अभियुक्तों को सात-सात साल की सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड न जमा करने पर छह-छह माह की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन के मुताबिक वादी मुकदमा सुरेंद्र कुमार यादव ने थाने में तहरीर दर्ज कराया कि 27 मार्च 2005 को समय करीब आठ बजे पुरानी रंजिश को लेकर जयराम, श्यामलाल, रामलाल, रामभवन, विनोद, रामानंद, अच्छेलाल, सुरेंद्र एकराय होकर लाठी-डंडा, बल्लम और फरसे से लैस होकर आए। गाली देते हुए जान से मारने की नीयत से घर में घुसकर परिवार के सदस्यों को मारने पीटने लगे। शोरगुल सुनकर केदार यादव, खेदारु और रीझु बचाने आए तो उन्हें भी मारने लगे। केदार के सिर व पैर में गंभीर चोटें आई। जिससे वह वहीं गिरकर बेहोश हो गया। अन्य सदस्यों को भी गंभीर चोटें आई। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश दयाराम की अदालत ने आठ अभियुक्तों को सात-सात साल की सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।