बलिया। राज्यमंत्री उपेंद्र तिवारी और उनके घर की महिलाओं व बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार करने के मामले में न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-8 शिव कुमार द्वितीय की अदालत ने आरोपी राजेंद्र, विशाल, शशि भूषण यादव, राजेंद्र उर्फ राजू को रिमांड देते हुए जेल भेज दिया।
शहर कोतवाली में तीन जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दिन सपा कार्यकर्ताओं द्वारा राज्यमंत्री उपेंद्र तिवारी, उनके भतीजे व उनके परिवार के लोगों के खिलाफ गाली-गलौज करने, नाबालिग लड़की के साथ अभद्र व्यवहार करने और जान से मारने की धमकी आदि दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने राजेंद्र पुत्र श्रीधर यादव निवासी टकरसन, विशाल पुत्र रामधयान यादव महाकाल पुर थाना गडवार, शशिभूषण पुत्र दिनेश्वर निवासी मानसिंह छपरा अचलगढ़ थाना रेवती व राजेंद्र उर्फ राजू पुत्र शिवनारायण निवासी बिसुकिया थाना गड़वार को गिरफ्तार कर न्यायालय विशेष न्यायाधीश अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-8 बलिया में रिमांड के लिए पेश किया। इस पर न्यायालय ने रिमांड देते हुए आरोपियों को 14 दिन के लिए जिला कारागार भेज दिया। जबकि राजमंगल यादव, अमित कुमार, दिनेश कुमार ने सीजेएम कोर्ट में समर्पण किया था, जहां से कोर्ट ने जमानत दे दी थी। इसके पूर्व पांच अभियुक्तों को भी सीजेेएम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने मंत्री के भतीजे के तहरीर पर पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी व उनके पुत्र व नवागत जिला पंचायत अध्यक्ष समेत 10 के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इसके अलावा 100 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था।