मनियर। नगर पंचायत मनियर की ओर से कस्बे के वार्ड चार में 60 लाख से निर्माणाधीन एमआरएफ सेंटर पर न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन पश्चिमी बलिया ने रोक लगा दी है। कोर्ट से स्थगन आदेश जारी होने के बाद पुलिस ने काम रोक दिया है।
उक्त स्थगन आदेश विमला उपाध्याय बनाम प्रदेश सरकार के मामले में आया है। नगर पंचायत मनियर की ओर से जनवरी 2025 में एमआरएफ सेंटर का निर्माण शुरू कराया गया था, जो लगभग बनकर तैयार हो गया है। विमला उपाध्याय निवासी मनियर ने राज्य सरकार जरिये कलेक्टर बलिया, उपजिलाधिकारी बांसडीह, तहसीलदार बांसडीह और कपिलदेव के नाम से वाद दाखिल किया था। आरोप था कि उक्त जमीन बैनामे की है। कोर्ट ने विमला की प्रार्थना को एक पक्षीय रूप से स्वीकार किया है। विवादित जमीन पर स्थगन आदेश दिया है। थाना प्रभारी मनियर कौशल कुमार पाठक ने कहा कि आदेश की कॉपी अधिशासी अधिकारी मनियर को भेज दी गई है। कोर्ट के आदेश पर निर्माण कार्य को रोक दिया गया है।