बलिया। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-प्रथम)/ गैंगस्टर कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में अभियुक्त भीमशाह निवासी शिवाल मठिया, को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के साधारण कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। थाना रेवती में वर्ष 2008 में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के तहत भीमशाह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों एवं अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के आधार पर मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-प्रथम)/गैंगस्टर कोर्ट ने अभियुक्त को दोष सिद्ध करार देते हुए उक्त सजा सुनाई। इस प्रकरण में पुलिस की मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन शाखा ने प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया।