बलिया। ऑपरेशन कन्विक्शनके तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को 10 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट ने थाना कोतवाली में वर्ष 2004 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में अभियुक्त लालबाबू पुत्र विजयशंकर सिंह निवासी धोधा राय का डेरा, शिवपुर दियर, थाना कोतवाली को दोषसिद्ध करार दिया।
न्यायालय ने अभियुक्त लालबाबू को 10 वर्ष के साधारण कारावास तथा 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। बलिया पुलिस ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों को सजा दिलाने के लिए मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही है।