बलिया। अपहरण के मामले में विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या- 08 प्रथम कांत की अदालत ने अभियुक्त अमित कुमार को दोषी पाया। सात वर्ष की सजा और दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
खेजूरी थाने अंतर्गत एक गांव निवासी महिला ने वर्ष 2015 में तहरीर दी कि उसकी नाबालिग बेटी को अभियुक्त भगा ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या- 08 प्रथम कांत की अदालत ने दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद अभियुक्त अमित कुमार निवासी अखैनी को सात वर्ष को सजा सुनाई। संवाद