बलिया। कोहरे और बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए सरकार ने वाहनों की गति को निर्धारित किया है। अधिक गति से वाहन चलाते पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। गति सीमा बड़े व हल्के वाहनों के लिए अलग-अलग तय की गई है। परिवहन विभाग ने डिपो के चालकों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं।
प्रदेश सरकार ने गति सीमा में संशोधन किया है। इसमें 15 दिसंबर 2024 से 15 फरवरी 2025 तक शरद ऋतु एवं कोहरे को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक नियमों में भारी व हल्के वाहनों की गति सीमा में परिवर्तन किया गया है। भारी वाहनों की गति सीमा 80 से घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे और निजी व हल्के वाहनों की गति सीमा 100 से घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गई है। गति सीमा का उल्लंघन करने पर हल्के वाहनों का दो हजार रुपये और भारी वाहनों का चार हजार रुपये के चालान का प्रावधान किया गया है।
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डिपो के सभी चालकों व परिचालकों को शासन से प्राप्त ट्रैफिक नियमों व निर्धारित गति सीमा को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए हैं। अवगत कराया गया है कि गति सीमा अधिक होने पर चालान का प्रावधान किया गया है।
अजय कुमार, एआरएम, बलिया डिपो।