एसडीएम बैरिया आत्रेय मिश्र ने कहा कि कुछ लोगों की ओर से भ्रम फैलाया जा रहा है कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए उच्च न्यायालय से रेट बढ़ाने का फैसला दिया गया है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया है कि ग्रीनफील्ड का बैनामा जारी रखा जाए।
उच्च न्यायालय ने ग्रीनफील्ड का रेट बढ़ाने के संबंध में कोई भी आदेश नहीं दिया गया है। एसडीएम ने कहा कि कुछ लोग इसके अतिरिक्त भ्रांति फैला रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण में रेट बढ़ाया जाएगा जो असत्य है। प्रशासन की ओर से सर्वाधिक मूल्य पर भूमि खरीदी जा रही है। अधिग्रहण में चार गुणा पैसा नहीं मिलेगा। एसडीएम ने काश्तकारों से अपील की कि 86 प्रतिशत काश्तकारों ने बैनामा ग्रीनफील्ड के हक में बैनामा कर दिया। शेष काश्तकार बैनामा कराकर विकास के कार्य में भागीदार बने। तहसील प्रशासन बैनामा करने वाले काश्तकारों का सहयोग के लिए तत्पर है। कोई भी समस्या होने पर उपजिलाधिकारी, तहसीलदार के अलावा नोडल अधिकारी नायब तहसिलदार से संपर्क करें।