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Ballia News: पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए बनेगी कमेटी, वार्डवार तैयार होगी सूचना

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बलिया। निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर अब जिले में हर निकाय के लिए कमेटी का गठन होगा। इसको लेकर उप्र राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इस कमेटी में एडीएम व पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के साथ स्थानीय एसडीएम और संबंधित निकायों के अधिशासी अधिकारी शामिल रहेंगे।
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यह कमेटी सभी निकायों के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में समकालिक अनुभाविक गहन जांच एवं अध्ययन करते हुए रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी उपलब्ध रिकॉर्डों, रिपोर्टों, सर्वे और अन्य उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्ग के नागरिकों की जनसंख्या के शहरी निकायवार अनुपात तथा उनके पिछड़ेपन के क्रम में अध्ययन करेगी। आयोग के निर्देश के बाद वर्ष 1995 से अब तक निकायों में लागू किए गए आरक्षण का ब्योरा खंगाला जाने लगा है।
सात दिन में देना होगा अभिमत
पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर गठित कमेटी की ओर से राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संबंध में अनुभवजन्य साक्ष्य एकत्रित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए डीएम की ओर से नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों, पूर्व अध्यक्षों, सदस्यों, जातिगत संगठनों, संस्थानों की ओर से राजनीतिक आरक्षण के संबंध में मत लिए जाएंगे। डीएम इन मतों को आयोग को सात दिन के भीतर उपलब्ध कराएंगे।
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ये लागू किया गया था आरक्षण
जिले में महिलाओं के लिए तीन, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए दो निकाय आरक्षित किए गए थे। इसके अलावा, जनपद के सात निकायों को अनारक्षित रखा गया था। बलिया नगर पालिका के अलावा नगर पंचायत चितबड़ागांव और सिकंदरपुर को महिला के लिए और बैरिया एवं नव सृजित नगरा नगर पंचायत को पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया गया था। इसके अलावा नगर पालिका रसड़ा और नगर पंचायत रेवती, मनियर बासंडीह, बेल्थरारोड और सहतवार व नव सृजित रतसड़ कला नगर पंचायत को अनारक्षित की श्रेणी में रखा है।
आयोग के निर्देश पर निकायों में वार्डवार रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी। इसमें 1995 से लेकर अब तक का रिकॉर्ड निकलवाया जा रहा है। आरक्षण को लेकर लोगों के अभिमत भी शामिल किए जाएंगे। - अरुण कुमार मिश्र, एसडीएम/सहायक निर्वाचन अधिकारी
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