बलिया। फर्जी कागजात के आधार पर जमीन को अपने ही लोगों के नाम कराने के मामले में राजस्व विभाग एक लिपिक के परिवार के चार सदस्यों समेत पांच लोगों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
शहर कोतवाली क्षेत्र के मिश्र नेउरी निवासी क्रिमिनल एंड रेवेन्यू बार एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्रनाथ मिश्र ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शांभवी यादव की अदालत में आवेदन देकर गुहार लगाया था कि उनकी पुश्तैनी जमीन को कूटरचना के जरिये विजय शंकर, चंद्र प्रकाश, चंद्र कुमार, दीपक कुमार द्वारा बैनामा करा लिया गया और हल्का लेखपाल को मिलाकर बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के ही खतौनी से नाम गायब कराने के साथ ही विपक्षीगणों द्वारा अपना नाम दर्ज करा दिया गया है। इसकी जानकारी हुई तो तहसीलदार न्यायालय में आपत्ति दाखिल की गई। इसके साथ ही कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शांभवी यादव ने साक्ष्यों को आधार मानते हुए मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश शहर कोतवाल को दिया था। विवेचना करते हुए इसकी रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित करने का निर्देश भी दिया। कोतवाल राजीव कुमार सिंह ने बताया कि मामले में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई शुरु कर दी गई है।