बांसडीह। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में युवती को भगाने की शिकायत पर आरोपी युवक के परिजनों द्वारा धमकी देने पर न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने युवक समेत चार लोगों के खिलाफ अपहरण व एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
युवती के पिता ने न्यायालय में परिवाद दाखिल कर आरोप लगाया कि बीते 22 जून को उनकी पुत्री घर से सिलाई सीखने के लिए निकली इसके बाद वह वापस नहीं आई। इस संबंध में बांसडीह थाना में गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद वह अपनी लड़की की तलाश करता रहा। बताया, घटना के तीन दिन पूर्व बांसडीह उत्तर टोला निवासी युवक ने मेरे नंबर पर फोन कर मेरी पुत्री से बात करने को कहा था। मना करने के बाद वह मेरी पुत्री को बहलाकर भगा ले गया।
जब उनके घर पर जाकर शिकायत की गई तो मुझे जातिसूचक गालियां और जान से मारने की धमकी दी गई। प्रार्थना पत्र पर विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट द्वारा पुलिस को घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक व उसके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इंस्पेक्टर बांसडीह योगेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मुकदमे की विवेचना की जा रही है।