बैरिया। वर्ष 2002-03 से वर्ष 2005-06 की अवधि में दस्तावेज गायब करने करने के आरोप में दो ग्राम पंचायत सचिवों के खिलाफ दोकटी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। ग्राम पंचायत मुरारपट्टी के तत्कालीन सचिव नलकूप चालक त्रियुगी नारायण सिंह और रामपुर ग्राम पंचायत के तत्कालीन सचिव नलकूप चालक प्रमोद कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ बीडीओ की तहरीर पर एफआईआर दर्ज किया गया हैै। जबकि बैरिया ब्लॉक क्षेत्र 30 तत्कालीन सचिवों के खिलाफ मुकदमा दर्ज के लिए बीडीओ की ओर से तहरीर दी गई है।
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत मजदूरों को काम के बदले अनाज देने के मामले में ईओडब्ल्यू की ओर से जांच जारी है। इस मामले में कई तत्कालीन सचिवों की ओर से दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने के कारण ईओडब्ल्यू की ओर से उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को अवगत कराया गया था। इसके बाद जिलाधिकारी ने सभी बीडीओ को दस्तावेजों के कस्टोडियन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया था। इस बाबत क्षेत्राधिकारी बैरिया उमेश कुमार ने बताया कि दोकटी थाने में दो कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है जबकि बैरिया थाने में 30 तत्कालीन सचिवों के खिलाफ तहरीर है, जल्द ही मुकदमा दर्ज होगा।