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बलिया नगर पंचायत उपचुनाव: भाजपा की बुचिया देवी बनी मनियर की नगर पंचायत अध्यक्ष, समर्थकों में उत्साह

Mon, 05 May 2025 05:52 PM IST
नितीश कुमार पांडेय अमर उजाला नेटवर्क, बलिया

सार

नगर पंचायत के उपचुनाव पर भाजपा की बुचिया देवी ने सफलता प्राप्त की है और नगर पंचायत की अध्यक्ष चुनी गई हैं। बता दें कि इन्होंने सपा की धनवती देवी को 2135 वोटों के अंतर से हराया।
 
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जीत के बाद उत्साह - फोटो : Amar Ujala
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बांसडीह तहसील क्षेत्र चारों नगर पंचायतों के चुनावों में हार के बाद मनियर नगर पंचायत का उपचुनाव भाजपा के लिए राहत लेकर आया। सोमवार को बांसडीह इंटर कालेज में हुई मतगणना में नगर पंचायत मनियर अध्यक्ष पद के उपचुनाव में भाजपा की उम्मीदवार बुचिया देवी ने 2135 वोटों के अंतर से सपा उम्मीदवार धनवती देवी को हराकर शानदार जीत दर्ज की।

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चुनाव अधिकारी देवमणि मिश्रा ने बुचिया देवी के चुनाव एजेंट कुंवर विजय सिंह पप्पू को जीत का प्रमाण पत्र दिया। नगर पंचायत मनियर के अध्यक्ष पद उपचुनाव के लिए सुबह नौ बजे से मतगणना शुरू हुई। प्रथम चक्र से ही भाजपा उम्मीदवार बुचिया देवी सपा उम्मीदवार धनवती देवी से आगे चल रही थी। पांच चक्र की मतगणना में बुचिया देवी सभी चक्र में धनवती देवी से आगे रहीं।

बुचिया देवी ने कुल 5158 मत और धनवती देवी ने 3023 मत प्राप्त किए। निर्दल सुभावती को 328 और देवान्ती को 107 मत प्राप्त हुए। उपचुनाव में कुल 8854 मत पड़े थे। 221 मत अवैध घोषित किए गए। मतगणना के दौरान सीआरओ त्रिभुवन, एडिशनल एसपी अनिल झा, एसडीएम अभिषेक प्रियदर्शी, सीओ प्रभात कुमार, आरओ देवमणि मिश्रा, एआरओ डॉ. मनोज राव, तहसीलदार नितिन सिंह, राकेश सिंह, बसंत सिंह, कुबेर यादव तैनात रहे।
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मुख्य चुनाव में दूसरे नंबर पर थीं बुचिया देवी 
वर्ष 2023 में हुए नगर पंचयात के आम चुनाव में आदर्श नगर पंचायत मनियर में सपा उम्मीदवार रितु देवी पत्नी नथुनी प्रसाद चुनाव जीतकर मनियर के अध्यक्ष पद पर काबिज हुई थी। उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा की बुचिया देवी पत्नी घूरा को करीब 1600 मतों से शिकस्त दी थी। मनियर चेयरमैन पद अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित था।

प्रत्याशी बुचिया देवी ने रितु देवी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी बताते हुए उनकी उम्र पर आपत्ति दर्ज की थी। तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनिराम सिंह ने रितु देवी के शैक्षिक अभिलेख फर्जी पाए और उम्र में भी कमी पाईई। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने रितु देवी के विरुद्ध शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।

बुचिया देवी की तरफ से जिला जज की अदालत में भी मुकदमा दायर किया गया था। इसमें अमितपाल सिंह की अदालत ने रितु देवी के निर्वाचन को रद्द कर दिया था। बाद में दोनों पक्ष हाईकोर्ट चले गए। 20 दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट ने भी रितु देवी को अयोग्य करार देकर उनका निर्वाचन शुन्य कर दिया था और चुनाव कराने का आदेश दिया था। इसके साथ नगर पंचायत में प्रशासक की नियुक्ति कर दी गई थी।

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