बलिया। नगरपालिका अध्यक्ष अजय कुमार ने कर संग्रहक भारत भूषण मिश्र के निलंबन आदेश को निरस्त कर दिया है। पिछले दिनों अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार विश्वकर्मा ने कर संग्रहक के निलंबन का आदेश दिया था।
अपने आदेश में चेयरमैन ने उल्लेख किया है कि 17 मार्च को कर संग्रहक से सात बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिस पर कर संग्रहक की ओर से स्पष्टीकरण 23 मार्च को प्रस्तुत किया गया था लेकिन कार्यालय की ओर से उन्हें अवगत नहीं कराया गया और आनन-फानन में अधिशासी अधिकारी ने बिना आरोप पत्र के निलंबन का आदेश दे दिया गया, जो कर्मचारी आचरण नियमावली के विरुद्ध है। नगरपालिका अध्यक्ष ने आदेश पत्र में ईओ पर कई प्रकार के गलत कार्यों का आरोप लगाया है। उल्लेख किया है कि उनकी इन हरकतों से विभागीय उच्चाधिकारी और जिले के आला अधिकारियों को अवगत कराया गया है। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई।
ईओ ने बगैर मेरी अनुमति और संज्ञान के कर संग्रहक के निलंबन की कार्रवाई की थी, जो अवैधानिक और अनावश्यक थी। मेरे द्वारा मांगे गए सात बिंदुओं का स्पष्टीकरण कर संग्रहक द्वारा कार्यालय में उपलब्ध करा दी गई थी, जो संतोषजनक थी। इसलिए अधिशासी अधिकारी के आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। - अजय कुमार, चेयरमैन, नगर पालिका बलिया
चेयरमैन की ओर से की गई कार्रवाई अधिकारों का दुरुपयोग है। नियमत: निलंबित करने वाला ही आदेश को निरस्त कर सकता है अथवा अदालत। पूर्व के सभी आरोप बेबुनियाद हैं। - दिनेश कुमार विश्वकर्मा, ईओ, नगर पालिका परिषद, बलिया