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हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा

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बलिया। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01 चंद्रभानु सिंह एचजेएस की अदालत ने हत्या के मामले में बालकेश्वर राजभर पुत्र शिवमंगल निवासी बाबा के डेरा थाना सहतवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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बालकेश्वर का अपने साढ़ू राजबली (मृतक) के घर आना जाना था। आरोप था कि मृतक राजबली ने बालकेश्वर को घर आने से मना किया तो अभियुक्त गाली गलौज व झगड़ा करने लगा। इसी बात को लेकर कई बार दोनों के बीच मारपीट हुई। बीते 13 जून 2019 को भी अभियुक्त मृतक के घर आया और झगड़ा हुआ। इसके अगले दिन राजबली का शव मक्के के खेत में मिला। वादी की तहरीर पर थाना बांसडीह में धारा 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। विवेचना में ज्ञात हुआ था कि बालकेश्वर ने कुल्हाड़ी से मार कर राजबली की हत्या की थी।
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