बलिया के जिला पंचायत के प्रथम श्रेणी लिपिक राजीव सिंह को शासनादेश और सेवा नियमावली का उल्लंघन करते हुए ठेकेदार भाई को अनुचित लाभ पहुंचाने के आरोप में बुधवार को निलंबित दिया गया। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी रमेश सिंह ने बताया कि संबंधित पटल का चार्ज प्रथम श्रेणी लिपिक कमलेश सिंह को देने का निर्देश दिया गया है।
वर्ष 2019 के फरवरी में अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, लखनऊ से लिखित शिकायत की गई थी कि जिला पंचायत में तैनात प्रथम श्रेणी लिपिक राजीव सिंह शासनादेश व सेवा नियमावली का उल्लंघन करते हुए अपने भाई के जरिये जिला पंचायत में ठेकेदारी करा रहे हैं। वह अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उसे अनुचित लाभ पहुंचा रहे हैं।
अपर मुख्य सचिव ने मामले की जांच के लिए तत्कालीन जिलाधिकारी को निर्देश दिया था। तकरीबन पांच माह तक चली जांच में आरोप सही पाया गया। इसकी आख्या तत्कालीन जिलाधिकारी ने शासन को भेज दी। डीएम की रिपोर्ट के आधार पर शासन ने जिला पंचायत के प्रभावशाली लिपिक के रूप में पहचान रखने वाली राजीव सिंह को निलंबित करने का निर्देश दिया।
इसके बाद 11 सितंबर को नियुक्ति प्राधिकारी और जिला पंचायत अध्यक्ष सुधीर पासवान ने राजीव सिंह को निलंबित करने का आदेश दिया। इसके बाद बुधवार को अपर मुख्य जिला अधिकारी रमेश सिंह ने लिपिक राजीव सिंह को निलंबित करने का आदेश जारी करते हुए उनके पटल का चार्ज कमलेश सिंह को हस्तगत करने को कहा।