गांजा तस्कर को दस साल की सजा, एक लाख जुर्माना
गांजा तस्करी के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ज्ञान प्रकाश तिवारी की अदालत ने अभियुक्त रामकुमार प्रजापति निवासी उमरहां वाराणसी को दोषी पाया। दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। एक लाख के जुर्माने से दंडित किया।
जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन के मुताबिक तत्कालीन थानाध्यक्ष मनियर ने 23 अक्तूबर 2023 को रामकुमार प्रजापति को गिरफ्तार किया था। कब्जे से 32.50 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था।