रेवती। रेवती विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी विनोद कुमार पांडेय की तहरीर पर रेवती पुलिस ने गोपालनगर के ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी तथा तकनीकी सहायक के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दिया है। एडीपीआरओ की जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है।
एडीओ पंचायत की ओर से दी गई तहरीर में उल्लेख किया गया है कि एडीपीआरओ (प्राविधिक) श्रवण कुमार सिंह ने 5 सितंबर 2022 को ग्राम पंचायत गोपाल नगर के वित्तीय वर्ष 2021- 22 एवं 2022- 23 में किए गए भुगतान बिल के अनुसार आहरित की गई धनराशि के सापेक्ष कराए गए कार्यों की जांच की। पाया गया कि गोपालनगर ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट, डेस्क बेंच में ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान एवं तकनीकी सहायक द्वारा 284135 रुपये का अतिरिक्त आहरण कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021- 22 एवं वित्तीय वर्ष 2022- 23 में बिना कार्य कराए ही ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा 940792 रुपये कूटरचित तरीके से आहरण कर शासकीय धनराशि का गबन किया गया है। इसके लिए सचिव, ग्राम प्रधान व तकनीकी सहायक दोषी हैं। इस प्रकार कुल 1224927 रुपये गबन परिलक्षित होता है। तहरीर पर पुलिस ने ग्राम सचिव श्रीप्रकाश कुमार सिंह पुत्र दरोगा सिंह निवासी आमघाट, तकनीकी सहायक प्रमोद कुमार सिंह पुत्र स्व. देव नारायण सिंह निवासी रेवती व ग्राम प्रधान किरण देवी पत्नी अभिमन्यु यादव निवासी गोपालनगर के खिलाफ सरकारी संपत्ति के साथ विश्वासघात करने, कूटरचना आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।