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मनमाने तरीके से मतदाता सूची से नाम हटाने पर बीएलओ के खिलाफ होगी कार्रवाई

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अब मनमाने तरीके से बीएलओ किसी का भी नाम मतदाता सूची से नही हटा पाएंगे। ऐसा करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है।
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मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर हर बार आपत्तियां सामने आती हैैं। लेकिन अब बिना परिवार की सहमति व जांच किए मतदाता सूची से मृतक या अन्य कारणों के आधार पर मतदाता सूची से नाम हटाने पर सम्बन्धित परिवार के सदस्य उपजिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अपना बयान दर्ज करा सकता है। उसका नाम मतदाता सूची में जुड़ेगा वहीं अकारण मतदाता सूची से नाम हटाने वाले बीएलओ व सुपरवाइजर पर कार्रवाई भी होगी। यह जानकारी बैरिया तहसील के उपजिला मजिस्ट्रेट अभय कुमार सिंह ने शुक्रवार को मतदाता सूची संशोधन में लगे सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों व कम्प्यूटर आपरेटरों की बैठक में बोल रहे थे। उपजिला मजिस्ट्रेट ने मातहतों को बताया कि यह मामला देशहित से जुड़ा हुआ आवश्यक कार्य है, इसमें कहीं से लापरवाही क्षम्य नहीं है। कहा कि जिनके नाम अकारण मतदाता सूची से हटाया गया है उन्हें 13,14,15,17 व 20 दिसंबर को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराने को कहा है। साथ ही सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं व सामाजिक कार्यकताओं से भी आग्रह किया है कि मतदाता सूची को देख लें अगर कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो उसे बेहिचक बताएं ताकि त्रुटि को ठीक किया जा सके। मतदाता सूची से सम्बंधित निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप निर्धारित कर दिया गया है। एसडीएम ने मतदाता सूची के लिए फार्म 6,7, 8 जितने भी ऑनलाइन दर्ज हुआ है शतप्रतिशत फीडिंग करने का निर्देश कंप्यूटर ऑपरेटर को दिया है।
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