बलिया। जिले के रामकरण इंटर कॉलेज, भीमपुरा नंबर एक के परिचारक की दोहरी नियुक्ति पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने कार्रवाई की है। विद्यालय के सभी शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों का वेतन अगले आदेश तक रोक दिया है।
संयुक्त शिक्षा निदेशक, आजमगढ़ मंडल को विद्यालय में परिचारक पद पर तैनात शिव मंगल सिंह के खिलाफ एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र पद भी कार्य करते हुए वेतन का लाभ उठाने की शिकायत मिली। जिसकी जांच के निर्देश संयुक्त शिक्षा निदेशक ने दिए।
जांच में सामने आया कि शिवमंगल सिंह की 12 सितंबर 2007 को कन्या प्राथमिक विद्यालय, भीमपुरा में शिक्षामित्र के पद पर और 27 जून 2005 को रामकरण इंटर कॉलेज में चपरासी के पद पर नियुक्ति हुई है।
18 जून को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में रामकरण इंटर कॉलेज के प्रबंधन और प्रधानाचार्य को बुलाया गया लेकिन वे गए नहीं। न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए। जिला विद्यालय निरीक्षक की तरफ से जांच में विद्यालय की तरफ से विज्ञापन की अनुमति, जिविनि का अनुमोदन, पद सृजन के साथ पांच साल का शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारियों का मानव संपदा पर दर्ज विवरण, यू डायस पर दर्ज विवरण, उपस्थित पंजीयन मांगा गया है।
साथ ही शिवमंगल सिंह के वेतन भुगतान से संबंधित न्यायालय का आदेश, रिट की कॉपी आदि प्रस्तुत करने का निर्देश दिए गए हैं। एक सप्ताह का समय देने के बाद भी दस्तावेज विद्यालय की तरफ से प्रस्तुत नहीं किए गए। विभाग ने परिचारक और विद्यालय के सभी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया है।