फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Ballia News: आयुध अधिनियम के तहत अभियुक्त को सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
बलिया। न्यायालय जुडि / फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी)-03 विश्वान प्रकाश की अदालत ने आयुध अधिनियम में अभियुक्त नरेंद्र सिंह निवासी दोकटी को दोष सिद्व पाते हुए जेल में बिताई गई साधारण कारावास की अवधि व चार सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन

दोकटी बाजार में महंगू शाह की दुकान के सामने पुलिस ने नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर तलाशी के दौरान चाकू बरामद किया था। पुलिस ने आयुध अधिनियम के तहत 25 अप्रैल 1997 को मुकदमा दर्ज किया। एसपी ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग ने प्रभावी पैरवी की। अदालत ने दोषसिद्ध पाते हुए दोषी को जेल में बिताई गई कारावास की अवधि की सजा व चार सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 30 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें