सिकंदरपुर। थाना सिकंदरपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत महथापार के प्रधान पर गांव निवासी पंचानंद सिंह ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ने और सरकारी लाभ लेने के गंभीर आरोप लगाए हैं। कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने प्रधान संगीता देवी व उसके पति पर मुकदमा दर्ज किया है।
थाना प्रभारी प्रवीण सिंह ने बताया कि महथापार गांव निवासी पंचानंद सिंह ने कोर्ट में आवेदन देकर आरोप लगाया कि वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत महथापार में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित प्रधान पद पर संगीता देवी पत्नी बबलू गोड़ ने चुनाव लड़ा और निर्वाचित हुईं। आरोप लगाया कि संगीता देवी अनुसूचित जनजाति का फर्जी प्रमाणपत्र लगाया है।
आरटीआई से मिली सूचना के तहत तहसीलदार कार्यालय सिकंदरपुर द्वारा भेजी गई जानकारी में स्पष्ट किया गया है कि उक्त तिथि को संगीता देवी के नाम से कोई जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ है। साथ ही जिला कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने भी एक सितंबर 2023 के आदेश में इसे फर्जी करार देते हुए कहा है कि इस प्रमाण पत्र के आधार पर लिए गए लाभ अवैध हैं। संबंधित अधिकारियों को उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पीड़ित पंचानंद सिंह ने 17 जनवरी 2025 को पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर कोर्ट में आवेदन दिया है।