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धोखाधड़ी के मामले में अभियुक्त गिरफ्तार

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बलिया। शहर कोतवाली पुलिस ने शनिवार को फर्जीवाड़ा के मामले में छात्रनेता व बांसडीहरोड थाना के ओझा के छपरा निवासी सुधीर ओझा पुत्र प्रेमशंकर ओझा को कलेक्ट्रेट परिसर के पास से गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में चालान कर दिया। अभियुक्त पर जालसाजी करने का आरोप है। इसके अलावा कई आपराधिक मामले में कोतवाली में दर्ज है।
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बांसडीहरोड थाना के यारपुर (ओझा के छपरा) निवासी जगदीश प्रसाद ओझा पुत्र यदुनंदन ओझा ने तहरीर में उल्लेख किया है कि 15 जून 1962 में मेरे चार्चा मुख ओझा द्वारा प्रार्थी के पक्ष में रजिस्टर्ड हिब्बानामा कार्यालय उप निबंधक सदर में किया गया था। जिसका प्रतिलिपि 22 जून 1962 को किया गया था। मेरे ही गांव के सुधीर ओझा, सुनील ओझा पुत्रगण प्रेमशंकर ओझा, भगवती ओझा, अशोक कुमार ओझा पुत्रगण स्व. बच्चालाल ओझा, रविंद्र पाठक पुत्र स्व. कपिल देव पाठक निवासी खड़सरा थाना खेजुरी व अन्य लोग एक राय होकर साजिश करके उप निबंधक सदर बलिया के कर्मचारी कृपाशंकर एवं अन्य कर्मचारीगण उपनिबंधक कार्यालय में प्रार्थी के नाम के स्थान पर ओवर राइटिंग व कूटरचित तरीके से चंद्रिका प्रसाद ओझा पुत्र सुखदेव ओझा अंकित कर दिया है और मुझे अनुचित हानि पहुंचाने के दृष्टिगत मुकदमा किया।जब मुझे इसकी जानकारी हुइ तो जिलाधिकारी को डाक के माध्यम से अवगत कराया। जिसके बाद डीएम के आदेश के क्रम में 27 दिसंबर 2021 को उप निबंधक अपनी जांच आख्या प्रेषित किया। जिसमें जालसाजी के मामले का पर्दाफाश हुआ। इसके बाद इन लोगों के विरूद्घ कोतवाली में धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इसी क्रम में कोतवाली पुलिस ने शनिवार की शाम कलेक्ट्रेट परिसर से सुधीर ओझा को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में चालान कर दिया। इस बाबत शहर कोतवाल बालमुकुंद मिश्रा ने बताया कि जालसाजी के मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
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