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समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत पात्र व्यक्ति को मिलेगा दो हजार रुपये का लाभ: राजू सिंह

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रामगढ़। बाल कल्याण समिति के तत्वावधान में रविवार को रामगढ़ में समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन न्यायपीठ बाल कल्याण समिति के सदस्य राजू सिंह ने मां सरस्वती के प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत बालक-बालिकाओं को उचित पालन-पोषण के लिए महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा यह योजना चलाई जा रही है। इसके तहत मानसिक व शारीरिक रूप से विकलांग व उपेक्षित बालक एवं कुष्ण रोगी अथवा एड्स रोग से पीड़ित बालक के जीवन विकास के लिए पौष्टिक पोषण एवं शिक्षा के अधिकार को उपलब्ध कराने के लिए समेकित बाल संरक्षण योजना चलाई जा रही है। वही बच्चे पात्र होंगे जिनकी उम्र शून्य से अधिक 18 वर्ष से कम हो। परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46 हजार व शहरी क्षेत्र में 56 हजार से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे बच्चों के पालन-पोषण व पोषण के लिए प्रतिमाह सरकार द्वारा 2000 रुपये देने का प्रावधान है। साथ ही उन बच्चों की वरीयता रखी गई है। जिनकी माता विधवा है अथवा बच्चा माता-पिता विहीन अथवा कुष्ठ एचआईवी सघन रोग से संक्रमित है। अधिकतम दो बच्चों को प्रतिमाह दो हजार रुपये सहायता राशि खाते में प्रदान की जाएगी। इसके लिए पात्र व्यक्ति को ग्राम बाल संरक्षक समिति व ब्लाक बाल संरक्षण समिति से अग्रसारित कराकर आवेदन फार्म जिला बाल संरक्षण इकाई बलिया/ जिला प्रोवेशन कार्यालय में जमाकर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अब तक इस योजना के तहत जनपद में 12 बच्चों को लाभ दिया जा चुका है। इस मौके पर मुकेश दूबे, राहुल कुमार, राजू चौबे, सुरेश मिश्र आदि दर्जनों लोग मौजूद रहे।
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