बलिया। अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी बलिया को कोर्ट की अवमानना का दोषी मानते हुए 14 मई 2019 को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेेश दिया है।
सुखपुरा थाना क्षेत्र में हुए एक हत्या के मामले में डॉ. विजय यादव को साक्ष्य हेतु कोर्ट ने तलब किया था। कोर्ट के तलबी आदेश चार मई 2019 को सीएमओ कार्यालय को प्राप्त हो गया था। पत्रावली में आठ मई 2019 को डॉ. विजय यादव को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया था। सूचना के बावजूद डॉ. विजय यादव बुधवार को कोर्ट अनुपस्थित रहे। इसके बाद न्यायाधीश ने सीएमओ को कोर्ट के आदेश की अवमानना का दोषी मानते हुए 14 मई 2019 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। यह भी कहा है कि क्यो न सीएमओ के ऊपर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई की जाय।