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कोर्ट ने दिया जीएसटी के एसी व अन्य के खिलाफ केस दर्ज का आदेश

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बलिया। वस्तु एवं सेवाकर विभाग में पिछले दिनों अधिकारियों और व्यापारियों के बीच हुई मारपीट के मामले में पीड़ित व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने असिस्टेंट कमिश्नर सुनील कुमार व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश गुरुवार को दिया। इस प्रकरण में कोर्ट ने शहर कोतवाली को अपनी अनुपालन आख्या 20 दिनों के भीतर प्रस्तुत करने का आदेश भी दिया है।
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जिला मुख्यालय स्थित वस्तु एवं सेवाकर विभाग में बीते 29 मार्च को व्यापारियों एवं अधिवक्ताओं के साथ करीब आधे घंटे तक हंगामा हुआ। इस दौरान हाथापाई भी हुई। इस प्रकरण में वस्तु एवं सेवाकर अधिकारियों की ओर से घटना के दूसरे दिन शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। व्यापारियों की ओर से दिए गए तहरीर के बाद मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इस पर व्यापारियों ने 31 मार्च को पुलिस अधीक्षक को रजिस्ट्री भेजकर मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई। इसके बाद भी न्याय नहीं मिलने पर रसड़ा के व्यापारी शमशेर अली ने मुख्ख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आवेदन पत्र देकर अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई थी। इस पर सुनवाई करते हुए सीजेएम रमेश कुशवाहा ने शहर कोतवाली पुलिस को असिसटेंट कमिश्नर सुनील कुमार व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। मामले में विभाग ने पहले एक अधिवक्ता समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
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