बलिया। राज्य परिवहन विभाग के निर्देश पर 10 जून से जनपद में परिवहन विभाग व यातायात पुलिस संयुक्त अभियान चला रहा है। एक सप्ताह के अंदर 31 से अधिक निजी वाहनों के व्यवसायिक उपयोग पर 3 लाख 62 हजार 220 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 11 वाहनों को सीज किया गया है।
शासन ने निजी वाहनों के व्यावसायिक उपयोग के दौरान पहली बार पकड़े जाने पर जुर्माना तो दूसरी बार वाहन जब्ती की कार्रवाई का निर्देश दिया है। जिसके तहत परिवहन विभाग की ओर से जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। निजी वाहन व्यावसायिक उपयोग अब नहीं कर सकेंगे। पहली बार पकड़े जाने पर जुर्माना तो दूसरी बार वाहन जब्ती की कार्रवाई होगी। इसके लिए परिवहन आयुक्त स्तर से आदेश जारी किया गया है। इसमें ट्रैक्टर-ट्रॉली पर विशेष नजर रखी जा रही।
जनपद में करीब दस हजार ट्रैक्टर-ट्रॉली का पंजीकरण कृषि कार्य के लिए है, लेकिन इनका उपयोग ईंट-भट्ठे पर ईंट ढोने, भवन निर्माण सामग्री पहुंचाने, बालू-गिट्टी पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। ऐसे में राजस्व को चूना लगाया जा रहा है, जिसको लेकर अभियान चलाया जा रहा है। परिवहन विभाग के आरआई राजभूषण चौधरी ने बताया कि निजी वाहनों का व्यवसायिक उपयोग करने वालों को बक्शा नहीं जाएगा।
इसके लिए विभाग अभियान चला रहा है। ऐसे में पिकअप जो निजी कार्य अथवा निजी संस्थान के कार्य के लिए पंजीकृत हैं अगर वह व्यापारिक गतिविधि में लिप्त मिलते हैं तो उनपर भी कार्रवाई की जा रही। एआरटीओ अरुण कुमार राय ने बताया कि राज्य स्तर से मिले निर्देश के क्रम में निजी वाहनों के व्यवसायिक उपयोग पर कार्रवाई की जा रही है। इसके मद्देनजर यातायात पुलिस के साथ अभियान चलाया जा रहा है। जुर्माना और वाहन जब्ती की कार्रवाई भी की जा रही है।