बलिया। सातवीं कक्षा की नाबालिग से दुराचार करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश कोर्ट संख्या आठ प्रथम कांत की न्यायालय ने अभियुक्त छोटू सिंह सुजायत चितबड़ागांव को दोषी पाया। 25 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 50 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया ।
चितबड़ागांव थाना अंतर्गत एक गांव में चार सितंबर 2021 की सुबह के समय वादिनी की नाबालिग पुत्री को अभियुक्त ने घास काटते समय उठा लिया और दुष्कर्म किया। जान मारने की धमकी देते हुए भाग गया। पीड़िता घर पहुंची तो आप बीती अपनी मां से बताई। इसके बाद वादिनी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ।
जांच के उपरांत विवेचक ने नौ अक्तूबर 2021 को चार्ज-शीट न्यायालय में भेजी गई। मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने समस्त पत्रावली के परिशीलन के उपरांत फैसला सुनाया है। 25 साल के सश्रम कारावास के साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतान पड़ेगी।
न्यायालय ने आदेश दिया है की उक्त धनराशि में से पीड़िता को 20 हजार रुपया क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाया जाए।