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Ballia News: नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म में 25 वर्ष की कैद

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बलिया। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम कांत की अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। मामले में आशीष उर्फ शाहरुख निवासी ग्राम पियरही थाना गड़वार को 25 वर्ष के सश्रम कारावास और 40 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा।
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वादी मुकदमा ने गड़वार थाने में आशीष उर्फ शाहरुख पर छह सितंबर 2022 को नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाकर एफआईआर दर्ज कराई थी। मामले की विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई। दोनों पक्षों की सुनवाई और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम कांत की अदालत ने आरोपी के खिलाफ दोष साबित पाया और सजा सुनाई।


गैर इरादतन हत्या में 10 वर्ष की कैद



बलिया। गैर इरादतन हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए जिला सत्र न्यायाधीश अमित पाल सिंह की अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। संतोष कुमार यादव निवासी ग्राम यादव नगर चांददीयर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा। वादी
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मुकदमा प्रभावती देवी पत्नी सुखराम यादव निवासी यादव नगर चांद दियर ने बैरिया थाने में तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 17 जुलाई 2016 को उसके पति सुखराम यादव (55) अपने पुत्र धनन यादव के साथ घर पर बैठे थे। पट्टीदार संतोष यादव आ रहे थे। पति ने उनसे पूछा कि खेत को बढ़ाकर क्यों जोत लिए। इसी बात पर उसके पति और पुत्र को गाली देते हुए लाठी-डंडे से घायल कर दिया। घायलों को सोनबरसा अस्पताल ले जाया गया, जहां के डॉक्टर ने बलिया रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में पति की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई। विवेचक ने चार्जशीट कोर्ट में पेश की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी संतोष कुमार यादव को सजा सुनाई गई।
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