बलिया। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश दयाराम की अदालत ने प्रभारी निरीक्षक सिकंदरपुर के खिलाफ कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर पुलिस अधीक्षक को दंडात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। पत्र में उल्लेख किया है कि बार-बार कोर्ट के आदेश के बाद भी प्रभारी निरीक्षक कोटे आदेश का अनुपालन नहीं कर रहे है। ऐसे में इनके विरुद्घ दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ ही यह भी आदेश दिया है कि पुलिस अधीक्षक बलिया वारंट का तामिला अन्य थाने के सक्षम पुलिस अधिकारी से कराकर अभियुक्ता को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।
कोर्ट सूत्रों के मुताबिक विशेष न्यायाधीश दयाराम की अदालत में सत्र परीक्षण संख्या 333/17 राज्य बनाम ललिता धारा विद्युत अधिनियम के तहत थाना सिकंदरपुर का मामला विचारणीय है। जिसमें अभियुक्ता माधुरी राय के खिलाफ कोर्ट ने कई बार गैर जमानती वारंट जारी कर उसका तामिला संबंधित थाने से कराने का आदेश पूर्व में दिया था। जिसके तामिला के बावत स्पष्टीकरण भी थाने से मांगा गया था। लेकिन प्रभारी निरीक्षक सिकंदरपुर ने स्पष्टीकरण में अभियुक्त माधुरी राय के स्थान पर अन्य अभियुक्त ललिता राय का वारंट थाने पर पहुंचने का कथन किया है। जिससे साबित है कि वास्तविक रुप से वारंट तामिला की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। साथ अपने पदेय कर्तव्यों के निर्वहन में घोर उदासीनता बरती गई। ऐसे में न्यायाधीश ने प्रभारी निरीक्षक सिकंदरपुर के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का आदेश एसपी को पत्र लिखकर दिया है।