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आज से पॉलिथीन के इस्तेमाल पर लगेगा जुर्माना

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बलिया। प्रदेश में 50 माइक्रोन की पॉलिथीन को 15 जुलाई से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके तहत कैरी बैग और पॉलिथीन के अन्य प्रोडक्ट का प्रयोग करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने सभी नगर पंचायत और नगर पालिका को निर्देशित किया है। रविवार से पॉलिथीन का प्रयोग पूरी तरह से तप्रतिबंधित होने के साथ ही छापेमारी की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए जिले में कमेटी गठित कर दी गई है। छापेमारी की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। जिसके तहत आर्थिक जुर्माना भी वसूला जाएगा।
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जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारौत ने बताया कि 50 माइक्रोन से पतली पॉलिथिन का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। आदेश के मुताबिक यदि कोई नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसपर जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने जनता से अपील की कि सभी इस प्लास्टिक बंदी में सहयोग करें। उन्होंने कहा कि 15 जुलाई के बाद प्लास्टिक के कप, ग्लास और पॉलिथीन का इस्तेमाल किसी भी स्तर पर न हो, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि निर्धारित मानक से कम माइक्रोन के बने पालिथीन का इस्तेमाल किसी भी सूरत में नहीं करना है। शासन की मंशा के अनुरूप जिले में अभियान चलाकर पालिथीन मुक्त जनपद बनाया जाएगा। इसके लिए सभी नगर पालिका और नगर पंचायत के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। पालिथीन का विकल्प के रूप में कपड़े के बने थैले, कागज थैले, जूट के बैग इत्यादि का इस्तेमाल किया जा सकता है। शहर में पालिथीन का भंडारण करने वाले गोदामों और दुकानदारों को भी चिह्नित किया जा रहा है। जल्द ही ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
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