बलिया। जनपद में बिना एनओसी के ही कई नर्सिंग होम और अस्पताल संचालित हो रहे हैं। यह मानक को दरकिनार कर मरीजों का इलाज कर रहे है। अधिकारियों की उदासीनता के चलते यह सब हो रहा। उधर, अग्निशमन विभाग की माने तो बिना एनओसी के कोई भी नर्सिंग होम अथवा अस्पताल संचालित नहीं हो सकते हैं, लेकिन जनपद में इसकी खुलेआम अवहेलना हो रही है। वर्ष 2017 में 12 ने स्वीकृति ली थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में वर्ष 2017-18 में कुल 43 नर्सिंग होम ही पंजीकृत है। इसमें से मात्र 12 ने ही अग्निशमन विभाग से एनओसी ली है। जबकि शेष बिना एनओसी के संचालित हो रहे है। अग्निशमन विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष नोटिस दिया जाता है और जिलाधिकारी को अवगत करा दिया जाता है। बावजूद नर्सिंग होम संचालक इसके प्रति उदासीनत बने हैं। इन नर्सिंग होम व अस्पतालों में न आग से बचने के इंतजाम है और न ही आपातकालीन स्थिति में निकलने के लिए कोई इमरजेंसी गेट की व्यवस्था है। इसके अलावा फायर गाड़ी जाने के लिए भी कोई मार्ग नहीं है। अधिकांश गली में ही संचालित है। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों की माने तो जिला महिला चिकित्सालय के अलावा जिला अस्पताल समेत जनपद के किसी भी सीएचसी और पीएचसी पर भी अग्रिशमन विभाग की ओर से एनओसी प्राप्त नहीं की गई है। मो. तबारक हुसैन मुख्य अग्रिशमन अधिकारी ने कहा कि बिना एनओसी के कोई भी नर्सिंग होम और अस्पताल संचालित नहीं हो सकते। प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग द्वारा एनओसी लेना अनिवार्य है। वर्ष 2017 में मात्र 12 अस्पतालों ने ही एनओसी प्राप्त किया था। जबकि वर्ष 2018 में अब तक कोई आवेदन नहीं आए। ऐसे नर्सिंग होम व अस्पतालों को नोटिस भेजते हुए जिलाधिकारी को अवगत करा दिया गया है। एनओसी के लिए है, अस्पताल में डबल सीढ़ी होना चाहिये, अग्रिशमन यंत्र होना जरूरी, मुख्यगेट चौड़ा होना चाहिए, अग्रिशमन गाड़ी जाने के लिए रास्ता होना चाहिये, फायर फाइटिंग होना चाहिये, टैंक व पम्प होना जरूरी। सुरेंद्र विक्रम, जिलाधिकारी, बलिया ने कहा कि जनपद में संचालित हो रहे नर्सिंग होम और अस्पताल को अग्निशमन विभाग से एनओसी लेना अनिवार्य है। एनओसी नहीं लेने का मामला अभी तक उनके संज्ञान में नहीं है। जल्द ही संबंधित विभाग से जानकारी लेकर कार्रवाई होगी।