बलिया। गलत तरीके से एक इंटर कॉलेज में लिपिक पद पर की गई नियुक्ति के मामले में डीआईओएस, प्रभारी डीआई ओएस व पटल सहायक फंस गए हैं। अपर शिक्षा निदेशक ने तीनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा है। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग में खलबली मची है।
बताया जाता है कि सुदिष्ट बाबा इंटर कॉलेज सुदिष्टपुरी रानीगंज में कार्यरत सहायक लिपिक पवन कुमार की पदोन्नति प्रधान लिपिल पद पर होने के कारण सहायक लिपिक का पद चार सितंबर 2016 को रिक्त हो गया। इसको लेकर कॉलेज के प्रबंध समिति की ओर से कवायद की गई। विभाग की ओर से 21 मई 2016 को एक सहायक लिपिक पद सीधी भर्ती करने की पूर्वानुमति दी गई। इसके बाद प्रबंध समिति की ओर से प्रकिया को पूरी कर सहायक लिपिक पद पर सतीश कुमार सिंह का चयन कर अनुमोदन को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को भेजा गया। तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से सतीश कुमार सिंह के वेतन भुगतान का आदेश जारी किया गया। सहायक लिपिक पद पर की गई नियुक्ति को द्वारिका सिंह की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट आदेश के अनुपालन में जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से चयनित सहायक लिपिक के वेतन आदेश को निष्प्रभावी कर सतीश कुमार सिंह से विद्यालय का कोई कार्य या उपिस्थिति नहीं लेने को कहा। इस मामले में शिक्षा निदेशालय ने चयनित सहायक लिपिक प्रकरण का अनुशीलन किया। जिसमें सामने आया कि प्रबंध समिति में मंत्री अमित कुमार सिंह मंत्री व सतीश कुमार सिंह सदस्य थे। प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सहायक लिपिक पद को भरे जाने की अनुमति दी गई जिसमें अमित कुमार सिंह प्रबंधक के स्थान पर बालेंदुशेखर सिंह का हस्ताक्षर प्रबंधक के तौर पर प्रमाणित कर दिया गया। सतीश कुमार सिंह का चयन करने के बाद गहन जांच किए बिना जिला विद्यालय निरीक्षक ने मंडलीय समिति से अनुमोदन प्राप्त कर वेतन भुगतान की अनुमन्यता दे दी। इसमें संस्थाधिकारी व जिला विद्यालय निरीक्षक का पूर्ण सहयोग रहा है। अपर शिक्षा निदेशक ने इसके लिए संस्था प्रबंध समिति, प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक अरुण कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक भास्कर मिश्र व जिविनि कार्यालय के पटल सहायक हैदर अली के विरुद्घ नियमानुसार कार्रवाई किया जाना समीचीन होगा। इसके साथ कूट रचित अभिलेखों के आधार पर संस्था में सहायक लिपिक पद पर किए गए चयन को निरस्त किया जाना उचित होगा। माध्यमिक शिक्षा की अपर निदेशक मंजू शर्मा ने यह रिपोर्ट विभाग के सचिव को भेजा है।
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डीआईओएस पर जौनपुर प्रकरण में शासन ने की अनुशासनिक कार्रवाई
बलिया। जिले में तैनात डीआईओएस भास्कर मिश्र के खिलाफ शासन ने अनुशासनिक कार्रवाई की है। यह कार्रवाई उनके जौनपुर जिले में तैनाती के दौरान की गई अनियमिता पर हुई है। शासन ने माना है कि हाईकोर्ट की ओर से 18 दिसंबर 18 को दिए गए आदेश के क्रम में कोर्ट के आदेशों का परीक्षण किए बिना ही अनियमित रुप से महेश तिवारी प्रवक्ता (संस्कृत) की अनियमित नियुक्ति के बाद भी वेतन भुगतान की निरंतरता बनाए रख कर अनियमितता व कदाचार के प्रथम दृष्टया दोषी हैं। माध्यमिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव आलोक सिन्हा ने इसके लिए जौनपुर के तत्कालीन व प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक बलिया भास्कर मिश्र के खिलाफ सरकारी सेवक नियमावली के तहत अनशासनिक कार्रवाई संस्थित करने का प्रत्र जारी किया है। प्रकरण में जांच अधिकारी नामित करते हुए आरोप पत्र अलग से शीघ्र निर्गत किया जाएगा।
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बलिया के सुदिष्पुरी इंटर कॉलेज में सहायक लिपिक पद पर नियुक्ति में की गई अनियमितता की रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। इसमें डीआईओएस समेत कई लोग दोषी मिले हैं। बलिया के डीआईओएस के खिलाफ जौनपुर में तैनाती के दौरान की गई अनियमितता के मामले में शिक्षा विभाग की ओर से अनुशासनिक कार्रवाई संस्थित की गई है।
= मंजू शर्मा
अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक, प्रयागराज
एनडी राय