अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथमकांत की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने की दशा में छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वादी मुकदमा ने प्रार्थना पत्र थाना रसड़ा कोतवाली पर दिया था कि 10 दिसंबर 2018 को पीड़िता को पंकज कुमार पुत्र बजरंगी निवासी मोहल्ला महावीर आखाड़ा रसड़ा बहला फुसलाकर भगा ले गया था। उसके साथ दुष्कर्म किया। मुकदमा थाना रसड़ा कोतवाली पर दर्ज हुआ। दौरान विवेचना विवेचक ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। न्यायालय ने अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन व अवलोकन करने, अभियोजन की तरफ से राकेश कुमार पांडेय विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट व बचाव पक्ष के अधिवक्ता त्रिलोकी नाथ यादव की बहस सुनने के बाद पंकज को 20 वर्ष के कारावास व 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।